प्रयागराज : संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 13 मई को सुनिश्चित
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पेन ड्राइव के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की, जिसे रजिस्ट्रार जनरल को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया।
एएसआई के अधिवक्ता ने गत शनिवार को ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसकी एक प्रति पुनरीक्षण कर्ता के अधिवक्ता को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। इसी क्रम में एएसआई और राज्य द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे की हार्डकॉपी रिकॉर्ड में रखी गई। अब मौजूदा मामले की सुनवाई 13 मई 2025 को सुनिश्चित की गई है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
हालांकि पूर्व में पारित अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेगा। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में एएसआई द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने पर कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने संभल द्वारा 19 नवंबर 2024 को पारित आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंत में आदेश देते हुए 8 जनवरी 2025 को सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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