69,000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने खारिज की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग, जानें क्या कहा...
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर की गई भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) को आरक्षण की मांग वाली विशेष अपील खारिज कर दी है। ये विशेष अपील इस अदालत के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी। एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा था कि ईडब्लूएस वर्ग में आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने से पहले ही भर्ती शुरू हो चुकी थी।
राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने कहा, “भर्ती प्रक्रिया ना केवल शुरू हो गई, बल्कि संपन्न भी हो चुकी है। बोर्ड के सचिव ने व्यक्तिगत हलफनामा में बताया है कि सहायक अध्यापकों के विज्ञापित 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और चयनित किसी भी अभ्यर्थी को मौजूदा अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है।”
हलफनामा में बताया गया है कि ईडब्लूएस आरक्षण लागू करने की स्थिति में ईडब्लूएस वर्ग से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक मेरिट सूची तैयार करनी होगी। चूंकि परीक्षा फार्म में ईडब्लूएस का विवरण नहीं मांगा गया था, इसलिए रिकॉर्ड में दिखाने के लिए कुछ नहीं है और कौन व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं, यह तय करना मुश्किल है।
अदालत ने कहा, “भले ही ये विवरण उपलब्ध करा दिए जाएं, इस तरह का आरक्षण लागू करने के लिए अनारक्षित वर्ग से 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। चयनित व्यक्ति पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनकी नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी गई है।” अदालत ने आगे कहा, “ऐसी परिस्थिति में सहायक अध्यापकों की भर्ती में 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण लागू करने का कोई निर्देश जारी करना इस अदालत के लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा क्योंकि ऐसे निर्देश का क्रियान्वयन संभव नहीं होगा।”
