रायबरेली : पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को सात साल की सजा
रायबरेली, अमृत विचार। सेशन जज ने अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुए पत्नी की हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी पति को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डीह थाना क्षेत्र के पूरे दुबे मजरे दिलावलपुर निवासी अनिल कुमार ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन ऊषा की शादी जायस थाना क्षेत्र के बरंडी का पुरवा मजरे ओदारी निवासी चंद्रपाल के साथ हुई थी। 31 जनवरी 2023 की शाम करीब आठ बजे चंद्रपाल नशे की हालत में अपने घर आया और जान से मारने की नीयत से बहन ऊषा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।
गंभीर हालत में बहन को फुरसतगंज अस्पताल से जिला अस्पताल रायबरेली ले जाया गया। जहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चंद्रपाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति चंद्रपाल को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी पति घटना के बाद से लगातार जेल में है।
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