सुलतानपुर: पूर्व विधायक सफदर रजा के केस में नहीं पूरी हुई बहस, जानें पूरा मामला

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीपरपुर थाने के देहली मुबारकपुर गांव स्थित मतदान केंद्र से मतपत्र गायब होने के मामले में चांदा के पूर्व बसपा विधायक सफदर रज़ा समेत तीन आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में मंगलवार को  बचाव पक्ष ने बहस की।

बचाव पक्ष के वकील हसन अली व रामअवध यदव ने बताया बहस पूरी न होने के कारण कोर्ट ने शेष बहस के लिए 20 जून की तारीख तय की है। 6 अक्टूबर 1996 को हुए विधानसभा चुनाव में मतपत्र गायब होने की घटना को लेकर उप निर्वाचन अधिकारी विमल चंद्र श्रीवास्तव द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में सफदर रज़ा के साथ आबाद उल्ला और अबरार अहमद भी आरोपी बनाए गए हैं।

जेल में निरुद्ध महिला को मिली जमानत

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में जेल में बंद महिला आरोपी   सुशीला को सशर्त जमानत प्रदान की है। बचाव पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कूरेभार थानाक्षेत्र निवासी  सुशीला  के विरुद्ध किशोरी को भगाने के आरोप में बीते वर्ष 12 सितंबर की घटना में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था । प्राथमिकी में सुशीला नामजद नहीं हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद महिला आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।

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