बाराबंकी: महिला की हत्या प्रकरण में दो को उम्रकैद, आठ बरी
बाराबंकी, अमृत विचार। दस वर्ष पूर्व महिला की गला रेतकर हत्या के प्रकरण में न्यायालय दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं इस मामले में आठ लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि बरी किए गए अभियुक्तों में एक की मृत्यु हो चुकी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना मोहम्मदपुर खाला पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें में अभियुक्त दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू निवासी ग्राम मोहारेपुर व हजरत अली पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम आलापुर रनियामऊ थाना मोहम्मदपुर खाला को हत्या आदि धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-37 ने दोषसिद्ध करार दिया। इन दोनों को आजीवन कारावास व 10-10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसी क्रम में अभियुक्त दिलदार उर्फ दीदार अली व हजरत अली को तीन धाराओं में दोषमुक्त करने के साथ ही अशोक उर्फ गब्बर पुत्र असर्फी लाल वर्मा, परदेशी पुत्र सन्तराम निवासी लालापुरवा, प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र रामकिशोर, कनौजी लाल लोध पुत्र खुशीराम, रामबचन शुक्ला पुत्र जगदम्बा, राधेश्याम शुक्ला पुत्र कैलाशनाथ, अनीता उर्फ गुड़िया पत्नी प्रदीप कुमार निवासी पाण्डेयपुर सरसण्डा व संतोष कुमार शुक्ला पुत्र यदुनाथ शुक्ला निवासी चिरैया को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 16 फरवरी 2015 को वादी मस्तराम तिवारी पुत्र रामसागर तिवारी निवासी मौजा सरसण्डा ने अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देने के आधार पर थाना मोहम्मदपुर खाला में दस लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रवीन्द्र सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्णकर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
