बाराबंकी: नकली जैविक खाद बनाने के आरोपी पिता-पुत्र पर केस दर्ज, घर में चला रखा था अवैध कारोबार
बाराबंकी, अमृत विचार। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के गौरा सैलक गांव में नकली जैविक खाद बनाने के मामले में कंपनी के डायरेक्टर व उनके पुत्र पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम शशांक त्रिपाठी के आदेश पर उर्वरक निरीक्षक प्रीतम सिंह ने आरोपी पिता-पुत्र पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को मोहम्मदपुर खाला थाना में मुकदमा दर्ज कराया।
जिला कृषि अधिकारी राजितराम के अनुसार, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गौरा सैलक निवासी राजेश वर्मा के घर से जांच में कई सामान बरामद हुआ। इनमें किसान का साथी एग्रो प्रोडक्ट कंपनी और न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा.लि. बरेली के बायोस्टूमिलन्ट के पैकेट, भूमि वरदान एग्रो प्रोडेक्ट कंपनी की पैकेट, खाली रैपर और सिलाई मशीन शामिल हैं।
आरोपी राजेश वर्मा न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा.लि. बरेली में सिल्वर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। वह अपने घर पर नकली जैविक खाद बनाकर किसानों को गुमराह कर रहा था। उसके पास वैध उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र भी नहीं मिला। उसका बेटा राज वर्मा कंपनी के बायोस्टूमिलन्ट उर्वरक साडावीर ब्रांड और किसान का साथी एग्रो प्रोडक्ट के बिना पते के रैपर में खाद पैक कर बेच रहा था। जानकारी मिलने पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है।
एल-1 से पीओएस मशीन
जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन से की जा रही है। विक्रेताओं को 30 जून तक एल-0 की मशीनों को एल-1 से बदलना होगा। ऐसा न करने पर 1 जुलाई 2025 से उन्हें उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाएगी। नई पीओएस मशीन प्राप्त करने के लिए विक्रेता 30 जून को किसान कल्याण केंद्र, सदर, गोंडा बहराइच तिराहा पर संपर्क कर सकते हैं।
