ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का नहीं हो रहा वाहन पंजीकरण निरस्त

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10 हजारह वाहन स्वामियों को भेजा जा चुका है नोटिस

लखनऊ, अमृत विचारः एक वर्ष में पांच या पांच बार से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 13919 वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने के लिए ट्रैफिक विभाग ने आरटीओ कार्यालय को सूची भेजी है लेकिन इसके बावजूद भी पंजीकरण निलंबित की कार्रवाई नहीं हुई है।

आरटीओ का कहना है कि 10 हजार वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा जा चुका है। शीघ्र ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 13919 वाहनों में कॉमर्शियल वाहनों सहित निजी वाहन भी शामिल हैं। इनके चालान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए हैं। विभाग का कहना है कि किन वाहनों के पांच या पांच से अधिक चालान कितने माह में किए गए हैं, इसका आंकलन अलग से नहीं किया गया है। आरटीओ कार्यालय के अनुसार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब-जब सूची आती है, तब पंजीकरण निलंबन की प्रक्रिया शुरू करते हुए वाहन स्वामी को नोटिस भेजा जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम 53 के तहत निलंबन के लिए वाहन स्वामी को छह माह का नोटिस दिया जाता है। उस अवधि में कोई जवाब नहीं मिलने पर पंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है।

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि पांच या पांच से अधिक बार 13919 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। इन सभी की आरसी निलंबित या निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को सूची भेजी जा चुकी है। किसी भी वाहन के पंजीकरण निलंबित या निरस्त किए जाने की सूचना नहीं है। वहीं, आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी का कहना है कि ट्रैफिक विभाग की ओर से 13 हजार से अधिक वाहनों के पंजीकरण निलंबन किए जाने के लिए सूची आई है। इसमें से 10 हजार वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा चुका है। इसमें 2500 वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

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