New Rules: रेल टिकट से पैन कार्ड तक कई बड़े बदलाव 1 जुलाई से लागू,जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
लखनऊ, अमृत विचारः 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में परिवर्तन होंगे, जो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन और खर्चों पर असर डालेंगे। इनमें रेलवे किराया, पैन कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, क्रेडिट कार्ड नियम, गैस सिलेंडर की कीमतें और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन बदलावों से कुछ मामलों में आपका खर्च बढ़ सकता है, तो कहीं राहत भी मिल सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से...
रेलवे किराए में वृद्धि
रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। नॉन-एसी (स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि) में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे की वृद्धि प्रस्तावित है। हालांकि, 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास और मासिक सीजन टिकट (MST) के दाम अपरिवर्तित रहेंगे। लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा।
तत्काल टिकट नियमों में सख्ती
अब तत्काल टिकट केवल आधार से लिंक्ड IRCTC अकाउंट वाले यात्रियों को ही मिलेगा। जुलाई से ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। साथ ही, रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।
पैन कार्ड के नए नियम
- आधार अनिवार्य: 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड देना जरूरी होगा। यह नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लागू किया है।
- पैन-आधार लिंकिंग: जिनके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें इन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे। इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे ऐप्स प्रभावित हो सकते हैं। अभी केवल आठ बैंक BBPS पर यह सुविधा दे रहे हैं।
बैंकिंग और वॉलेट शुल्क
- ICICI बैंक ATM शुल्क: किसी अन्य बैंक के ATM से महीने में तीन बार से ज्यादा निकासी पर ₹23 प्रति वित्तीय लेनदेन और ₹8.5 प्रति गैर-वित्तीय लेनदेन का शुल्क लगेगा।
- HDFC बैंक गेमिंग शुल्क: ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर प्रति माह ₹10,000 से अधिक खर्च पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- वॉलेट ट्रांसफर शुल्क: पेटीएम जैसे थर्ड-पार्टी वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% शुल्क लागू होगा। रीराइट
पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध
दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने लागू किया है।
GST रिटर्न में बदलाव
जुलाई 2025 से GST रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्ती होगी। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने GSTR-3B फॉर्म को नॉन-एडिटेबल बनाने का फैसला किया है। अब GSTR-1 और 1A स्वतः भरे जाएंगे, और करदाता इसमें संशोधन नहीं कर सकेंगे। यह कदम कर प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
घरेलू गैस की कीमतों में संभावित बदलाव
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। जुलाई में कीमतों में बदलाव हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 1 जून को 19 किलो वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में कमी की गई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1 अगस्त 2024 से अपरिवर्तित है।
