संस्कृति विभाग और एसएनए के जन सूचना अधिकारी सूचना आयोग में तलब, जानें पूरा मामला

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। राज्य सूचना आयोग ने संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी के जन सूचना अधिकारियों को 17 जुलाई को सुबह 10:30 बजे तलब किया है। दबीर सिद्दीकी ने संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सूचना के अधिकार से मांगी थीं। मई माह में मांगी गई इन जानकारियों का सूचना आयोग ने संज्ञान लिया और दोनों विभागों के अधिकारियों को जवाब के साथ हाजिर होने को कहा है।

राज्य सूचना आयोग ने संस्कृति विभाग के जन सूचना अधिकारी से पूछा है कि शासनादेश के अनुसार समूह ग के कर्मिकों को हर 3 साल में पटल क्षेत्र परिवर्तन का नियम है। संस्कृति विभाग में समूह क, ख, ग और घ के कर्मिकों की नियुक्ति तिथि और दिये जा रहे वेतन की जानकारी उपलब्ध कराएं।

नियुक्ति तिथि से अब तक हर तीन साल में पटल परिवर्तन का नियम लागू हो रहा है या नहीं। अगर पालन नहीं किया गया है तो प्रमुख सचिव संस्कृति और निदेशक द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की गई इसका स्पष्टीकरण दें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार में स्थाई निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही इसका स्पष्टीकरण दें।

राजकीय अभिलेखागार में समूह क, ख, ग एवं समूह घ के कार्मिकों के नियुक्ति तिथि और दिये जा रहे वेतन सहित विवरण सप्रमाण उपलब्ध कराएं। यह भी बताएं कि राजकीय अभिलेखागार के नव निर्मित प्रेक्षाग्रह का संचालन अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया।

इसी तरह राज्य सूचना आयोग ने संगीत नाटक अकादमी के जन सूचना अधिकारी से पूछा है कि संगीत नाटक अकादमी के पीसीएस संवर्ग के सचिव पद को समाप्त कर निदेशक का पद सृजित कर दिया गया। क्या इसके लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है, अगर हां तो कार्यवृत्त प्रस्तुत करें।

अकादमी के वर्तमान निदेशक के द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण, निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल में स्टूडियो में की गयी समस्त रिकार्डिंग का विवरण, अकादमी के वर्तमान निदेशक के द्वारा अपने कार्यकाल में अकादमी अवार्ड्स के लिए किए गए प्रयास, अकादमी के स्टूडियो पर होने वाले आय- व्यव का विवरण निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल में अकादमी के स्टूडियो की बुकिंग धनराशि बढ़ाए जाने का कार्यवृत्त का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। दोनों जन सूचना अधिकारियों को 17 जुलाई को आयोग के सामने उपस्थित होना होगा।

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