खुले में कूड़ा फेकने को लेकर नगर निगम सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर होगा चालान

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचार : नगर निगम अधिकारी अब शहर में गंदगी फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगा। घर, दुकान, रेस्टोरेंट का कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर खुले में कूड़ा फेंकते मिले तो तुरंत चालान कर दिया जाएगा।नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया था।

संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी जोनल सेनेटरी अधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और नगर निगम अधिनियम, 1959 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।

सभी जेडएसओ और एसएफआई प्रतिदिन सफाई कार्यों की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सभी जोनों में सफाईकर्मियों की सक्रियता बढ़ाने, रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

ये नियम तोड़ने पर होगा चालान

- घर, दुकान या रेस्टोरेंट का कूड़ा केवल तय समय और स्थान डाला जाए
- खाद्य विक्रेताओं को सड़क पर खाद्य अपशिष्ट फेंकने पर कार्रवाई

- निर्माण सामग्री, प्लास्टिक व अन्य ठोस कचरा निर्धारित स्थानों पर निस्तारण
- पोस्टर, बैनर और वाल राइटिंग जैसी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध

आज खुले रहेंगे सभी जोनल कार्यालय, जमा करें टैक्स

गृहकर जमा करने के लिए शनिवार को सार्वजनिक अवकाश पर नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यदि कोई भवन स्वामी पहले यूजर चार्ज का एकमुश्त भुगतान करता है और उसके बाद अपना गृहकर जमा करता है तो उन्हें गृहकर पर 10 फीसदी विशेष छूट दी जाएगी। यह सुविधा केवल 31 जुलाई तक लागू है।

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