अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में छापेमारी: दो एजेंसियो को नोटिस जारी 1.10 लाख की नॉरकोटिक्स दवाएं सील

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
On

लखनऊ, अमृत विचार : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (औषधि अनुभाग) की टीम ने शुक्रवार को नॉरकोटिक्स ग्रुप की दवाओं की विक्री को लेकर अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में मारूति ड्रग एजेंसी और न्यू मंगलम एजेंसी में छापेमारी की। मारूति ड्रग एजेंसी में विक्रय का लेखा जोखा न दिखा पाने पर विक्री पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी करते हुए दवाओं को भी सील किया गया है। वहीं, न्यू मंगलम एजेंसी के संचालन पर रोका लगाते हुए सील की कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त बृजेश कुमार के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य व विवेक कुमार सिंह ने शिकायत मिलने पर अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में छापेमारी की। सहायक आयुक्त ने बताया कि केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई के बाद अमीनाबाद स्थित न्यू मंगलम एजेंसी में शुक्रवार को ताला लगवा दिया गया। एजेंसी के गेट पर नोटिस भी चस्पा करा दी गई है। एजेंसी की मालिक सीतापुर निवासी कोमल शुक्ला को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 

ब्रजेश कुमार ने बताया कि एजेंसी की मालिकिन से पूछा गया है कि नॉरकोटिक्स दवाएं कहां से खरीदी जाती थी। इन दवाओं की आपूर्ति कहां की जा रही हैं। एजेंसी में तैनात कर्मचारी कब से काम कर रहा है? इससे पहले कर्मचारी क्या काम करता था? इन सभी बिन्दुओं पर जवाब मांगा गया है। एक सप्ताह के भीतर कोमत को जवाब देना होगा। यदि जवाब नहीं आता है तो ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके आलावा छापेमारी के दौरान मारुति स्टोर में भी बड़े पैमाने पर नॉरकोटिक्स ग्रुप की दवाएं पाई गई। स्टोर में मौजूद संचालक ने नॉरकोटिक्स औषधियों का क्रय लेजर प्रस्तुत किया। लेकिन यह दवाएं किसे बेची जा रही हैं। इनके खरीददार दुकानदार हैं या फिर नशेड़ी। इन दवाओं की बिक्री किन डॉक्टरों के पर्चे पर की जा रही है? इससे जुड़े एक भी दस्तावेज एजेंसी संचालक नहीं दिखा पाया। 

फिलहाल टीम ने यहां से लगभग 1.10 लाख रुपये की नॉरकोटिक्स दवाओं को फ्रीज कर दिया गया है। इन दवाओं के विक्रय पर रोक लगा दी गई है। मौके पर फर्म से चार संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किए गए हैं। साथ ही एजेंसी को दवाओं क्रय-विक्रय अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

ये भी पढ़े :  हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगाई फटकार, कहा- पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार NGT के पास

संबंधित समाचार