हत्या की कोशिश करने के मामले में दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास 

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Published By Vinay Shukla
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़े हत्या की कोशिश करने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरेदुर्जन मजरे बेलहनी निवासी प्रेमचंद्र यादव ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव की रंजिश में 24 जून 2014 की सुबह करीब 9 बजे वादी को गोली मार दी गई,जिसमें वादी को प्राण घातक चोटें आईं।

पुलिस ने विवेचना बाद लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरेगंगाबक्श मजरे अंबारा पश्चिम निवासी पुत्तन यादव व डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के गोलहाबाद निवासी श्रीराम बेड़िया के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।विचारण के दौरान श्रीराम बेड़िया की मौत हो गई । कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुत्तन को दोषी पाए जाने पर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई ।

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