मुंबई ब्लास्ट केस: महाराष्ट्र ATS ने बॉम्बे HC के फैसले को SC में दी चुनौती, सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार
नई दिल्ली: 7/11 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस निर्णय के खिलाफ महाराष्ट्र ATS ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
गुरुवार को होगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र ATS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
7/11 मुंबई ट्रेन धमाकों का मामला
7/11 मुंबई ट्रेन धमाके 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल रेल नेटवर्क में हुए थे। महज 11 मिनट में 7 बम विस्फोटों ने 189 लोगों की जान ले ली थी और 827 लोग घायल हो गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया और 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट का फैसला क्या था?
अपने 671 पन्नों के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा, “किसी अपराध के सही दोषी को दंडित करना, अपराधों को रोकने, कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। लेकिन किसी मामले को हल करने का ढोंग करना, यह दिखाना कि आरोपियों को सजा दी गई है, केवल भ्रामक संतुष्टि पैदा करता है। यह न केवल जनता के विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि समाज को झूठा भरोसा देता है, जबकि वास्तविक खतरा अभी भी आजाद घूमता रहता है। यही इस मामले की हकीकत को उजागर करता है।”
