बाराबंकी: नाबालिग को मिला न्याय, दुराचार के दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड
बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने नाबालिग से बलात्संग की घटना में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना हैदरगढ़ पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल पुत्र स्व. अमरनाथ निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरवा मजरे भिटौरा थाना हैदरगढ़ को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 15 जुलाई 2019 को थाना हैदरगढ़ पर वादिनी द्वारा अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
