Ballia News: गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

बलिया (उप्र)। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के पांच वर्ष पुराने एक मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रसड़ा थाना क्षेत्र के मंदा गांव में 26 जून 2020 को पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में कन्हैया राम नामक एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में गांव के ही रहने वाले चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की कुमार और मनोज कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। 

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 16-16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ेः गांदरबलः सिंध नदी में गिरी ITBP जवानों को ले जा रही बस, तलाश और बचाव अभियान जारी

संबंधित समाचार