अदालत का फैसला : दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की सश्रम कैद

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Published By Vinay Shukla
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कोर्ट ने सुनाई 2,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तेजी से हुई सुनवाई

बलरामपुर, अमृत विचार : दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में बलरामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह फैसला हर्रैय्या थाना क्षेत्र निवासी आरोपी पुजारी के खिलाफ सुनाया गया है, जो अपनी पत्नी की दहेज की मांग को लेकर हत्या के आरोप में दोषी पाया गया।

जलाकर मारने का आरोप, पीड़िता की बहन ने दर्ज कराई थी FIR : पीड़िता के परिजनों ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, और इसी प्रताड़ना के चलते अंततः उसकी बहन की मारपीट कर जलाकर हत्या कर दी गई।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुआ त्वरित निर्णय : पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस मुकदमे में तेज़ी से कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी राजकुमार सिंह तथा हर्रैय्या थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी ने केस को मजबूती प्रदान की।

सबूतों और गवाहों ने आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे: साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश बलरामपुर ने आरोपी पुजारी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को महिला सुरक्षा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए इसे एक बड़ी सफलता करार दिया।

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