बरेली: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता खत्म, नहीं कटेगा चालान

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बरेली,अमृत विचार। अगर आपको भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद अच्छी है। शासन ने पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब दो, तीन, चार पहिया समेत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट …

बरेली,अमृत विचार। अगर आपको भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद अच्छी है। शासन ने पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब दो, तीन, चार पहिया समेत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना काम नहीं करने वाले आदेश को भी स्थगित कर दिया है।

दरअसल, जब से शासन ने पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था तब से दलाली का गोरखधंधा शुरू हो गया। डीलरों ने एचएसआरपी के नाम पर अवैध वसूली भी शुरू कर दी थी। इसे लेकर शासन तक कई शिकायतें भी पहुंचीं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि शिकायतों के बाद परिवहन विभाग के आयुक्त एके पांडेय ने एक आदेश जारी किया और कहा कि अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है। इसके लिए बाद में पुन: आदेश दिया जाएगा।

आरपी सिंह बताते हैं कि अब विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर खुद की एक वेबसाइट तैयार कर रहा है। वेबसाइट तैयार होने के बाद लोगों को अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करने में समस्या नहीं आएगी।

अब आसानी से कार्यालय में करा सकेंगे कार्य
आरपी सिंह बताते हैं कि पिछले आदेश में शासन ने 7500 किलोग्राम से अधिक के कॉमर्शियल वाहनों में एक दिसम्बर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया था। जिन वाहनों में यह प्लेट नहीं लगी होती थी उनका फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नया परमिट, नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट आदि जैसे किसी भी कार्य को नहीं किया जाता था मगर अब इन सभी कार्यों पर भी लगी रोक हटा दी गई है।

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