गैंगस्टर एक्ट मामला: इरफान सोलंकी की सुनवाई अब 2 सितंबर को निश्चित
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 2 सितम्बर 2025 के लिए निर्धारित कर दी।
अदालत में पेश याचिका इरफान सोलंकी द्वारा दायर जमानत आवेदन से संबंधित थी। मामले की पृष्ठभूमि के मुताबिक, वर्ष 2022 में कानपुर के डिफेंस कॉलोनी स्थित नज़ीर फातिमा के प्लॉट पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से कथित रूप से विधि-विरुद्ध एकत्र होकर आगजनी व तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसके बाद विधायक पर धमकी, धोखाधड़ी और बलवा सहित कई गंभीर आरोप लगे।
प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दूबे की तहरीर पर 26 दिसम्बर 2022 को विधायक के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में इरफान सोलंकी के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के नाम भी शामिल हैं।
प्रकरण में अभियोजन का आरोप है कि सोलंकी ने अपने राजनीतिक प्रभाव और नेटवर्क का उपयोग कर विरोधियों को धमकाने, अवैध कब्जा करवाने तथा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्तमान में इरफान सोलंकी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की आगे की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर होगी।
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