Bareilly : किशोरी से रेप करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। किशोरी को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी थाना बिशारतगंज क्षेत्र निवासी विकास को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

पीड़िता के पिता ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 13 फरवरी 2023 को सुबह 5 बजे विकास उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया और एक कमरे में रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।

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