Bareilly : एक ही किसान को बेचे 30 से अधिक बैग, 10 दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। जिले में यूरिया खरीदने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। कई उर्वरक विक्रेता नियमों का उल्लंघन कर एक ही किसान को 30 से 40 अधिक यूरिया बैग बेच रहे हैं। कृषि विभाग ने ऐसे 10 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि भारत सरकार प्रति माह टॉप 20 विक्रेताओं की रिपोर्ट जारी करती है, इसी रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच में पता चला कि जिले के 10 खाद विक्रेताओं ने एक ही ग्राहक को बार-बार यूरिया की बिक्री की। एक किसान को 40 से 45 बोरियों तक की बिक्री की गई। जांच के बाद किसान सेवा केन्द्र, साहिब कृषि केंद्र, भारत एग्रीकल्चर कार्पोरेशन, आईएफडीसी किसान सेवा केंद्र, देव बिल्डिंग मैटेरियल एंड फर्टिलाइजर, गंगवार बीज भंडार, हिंदुस्तान कृषि सेवा केंद्र, शिव सीमेंट एंड फर्टिलाइजर एजेंसी और शंकर एग्रो एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 

कृषि अधिकारी के मुताबिक उर्वरकों की कालाबाज़ारी, ओवर रैटिंग और उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कर्मी तैनात हैं। तहसील स्तर पर डीएम की ओर से गठित टीमें सक्रिय हैं। जिसमें एसडीएम के अलावा सीओ व कृषि विभाग के अफसर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर वर्तमान में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया 2456 एमटी, डीएपी 6354 एमटी, एनपीके 5879 एमटी, एमओपी 795 एमटी व सिंगल सुपर फास्फेट 3,628 एमटी उपलब्ध है।

519 विक्रेताओं के यहां से 73 उर्वरक नमूने लिए गए
खरीफ सीजन में जिले भर में 519 विक्रेताओं के यहां छापेमारी की गई। इनमें 73 दुकानों से उर्वरक के नमूने भरे गए, जबकि 28 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर 41 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 10 विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबंधित करने के साथ ही एक बिक्री केंद्र को सील किया गया। उर्वरकों का अवैध भंडारण पर दो दुकानदारों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

बटाईदार को देना होगा अनुबंध पत्र
यूरिया की खरीद में सबसे अधिक खेल बटाईदार को लेकर होता है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि यदि किसी बटाईदार ने खेत बटाई पर लिया है तो उसे उस किसान के साथ एग्रीमेंट कराना होगा, अन्यथा उसके द्वारा बाजार से ली गई यूरिया की गणना नहीं की जाएगी। माना जाएगा कि उसने यूरिया को किसी और को निजी लाभ के लिए दिया है।

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