बहराइच में जिला कृषि अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में किसानों की शिकायतों पर जिला कृषि अधिकारी ने सोमवार को कई उर्वरक प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया और अनियमितताएं पाई जाने पर छह उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिये। निलंबित विक्रेताओं में यादव खाद बीज भंडार राय बोझा, राम केवल वर्मा उर्वरक विक्रेता रायबोझा, ट्विंकल खाद भंडार सर्राकला शामिल हैं।
इसके अलावा न्यू नवभारत खाद बीज भंडार मटेही, फिरोज खाद बीज भंडार राजापुर कला और उर्रा बाजार स्थित श्री गोविंद खाद बीज भंडार की दुकानें भी बंद कर दी गईं। जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने सभी उर्वरक विक्रेताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं को पोस मशीन से आधार कार्ड और खेतौनी की जांच करनी होगी, और उर्वरक की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही करनी होगी।
साथ ही स्टॉक और वितरण के रिकॉर्ड रोजाना अपडेट करना अनिवार्य होगा। अधिकारी ने बताया कि सभी समितियों को उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति कर दी गई है ताकि खाद की कमी का सामना न करना पड़े।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई विक्रेता अनियमितता करता है या सीमावर्ती राज्यों में कालाबाजारी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, उर्वरक परिसंचरण नियंत्रण आदेश 1973 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत होगी। इस बीच जिले के किसान संघों ने कहा है कि वे निरीक्षणों की निगरानी कर रहे हैं ताकि बाजार में उचित मूल्य और उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
