20 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर दोगुना टैक्स: कार के लिए 10 हजार, बाइक के लिए 2 हजार देने होंगे
कानपुर, अमृत विचार। अगर आपका वाहन 20 साल पुराना है और आप उसका पंजीकरण (रिन्यूअल) कराना चाहते हैं तो अब जेब ढीली करनी होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार 20 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण पर दोगुना टैक्स देना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ-प्रशासन) आलोक कुमार सिंह ने बताया कि हल्के मोटर वाहन (कार आदि) और मोटरसाइकिलों के नवीनीकरण शुल्क को बढ़ा दिया गया है। अब 20 साल पुरानी कार का पंजीकरण कराने पर ₹10,000 और मोटरसाइकिल का नवीनीकरण कराने पर ₹2,000 शुल्क लगेगा।
पहले हल्के वाहनों का शुल्क ₹5,000 और मोटरसाइकिलों का शुल्क ₹1,000 था। लेकिन अब सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है। मंत्रालय का मानना है कि इससे प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या घटेगी और लोग नए वाहनों की ओर रुख करेंगे।
आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक, वाहन मालिकों को अपने 20 साल पूरे कर चुके वाहनों का नवीनीकरण कराने के लिए तय शुल्क के साथ-साथ फिटनेस जांच भी करानी होगी। नियमों का पालन न करने पर ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना गैरकानूनी माना जाएगा।
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