Bareilly : चर्चित सत्संगी दंपति हत्याकांड में टैंपो चालक को आजीवन कारावास

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। पॉश कालोनी राजेंद्र नगर में छह वर्ष पूर्व रात के वक्त घर में घुसकर सत्संगी दंपति की हत्या के मामले में थाना प्रेमनगर के राजेन्द्र नगर निवासी टेम्पो चालक अनुराग उर्फ अन्नू को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सश्रम आजीवन कारावास व 10 लाख 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम मृतक दंपति के पुत्र वादी मुकदमा जतिन सत्संगी को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि जतिन सत्संगी ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि 24 जुलाई, 2019 की रात 10.28 बजे पड़ोसी विनोद कुमार सैनी ने उसे फोन करके बताया कि उसके माता-पिता अपने घर के अंदर घायल अवस्था में पड़े हैं। सूचना पर वह गुड़गांव हरियाणा से चलकर अपने घर पर आया तो उसे जानकारी हुई कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, शव मोरचरी में रखे हैं। अज्ञात लोगों ने सिर पर किसी भारी ठोस वस्तु से प्रहार करके हत्या कर दी है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध घर में घुसकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में अनुराग का नाम प्रकाश में आया था। अभियोजन ने 14 गवाह व आला कत्ल लोहे का मूसल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट समेत 105 सबूत अदालत में पेश किये।

निर्दयता से सिर पर वार कर की गई थीं हत्याएं
पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. एलके सक्सेना ने अदालत को बताया कि 25 जुलाई 2019 की रात 2.45 बजे मृतक नीरज सत्संगी का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लाई थी। उनके शरीर पर एक गहरा घाव दाहिनी तरफ आंख, माथा और सिर पर था। दाहिनी तरफ का ऊपर और नीचे का जबड़ा, दाहिनी आंख व माथे की हड्डी व सिर की हड्डी टूटी हुई थी। एक घाव सिर के बांयी तरफ कान से थोड़ा ऊपर था। वहीं रूपा सत्संगी के शरीर पर एक गहरा घाव सिर व चेहरे की बायीं तरफ था, दिमाग की हड्डी टूटकर बाहर आ गयी थी।

दोषी ने बताया था, मृतका ने दी थी पति की हत्या को 5 लाख की सुपारी
पुलिस ने सत्संगी दंपति हत्याकांड के आरोपी टैंपो चालक अनुराग उर्फ अन्नू ने बताया था कि मृतका रूपा सत्संगी सेंट्रल बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। उनके पति कई वर्षों से बीमारी से पीड़ित थे। पहले वह गुलमोहर पार्क में अपनी बहन सोनी के मकान में रहता था। उसी गली में नीरज सत्संगी व रूपा भी रहते थे। रूपा अक्सर उसके ऑटो से कोहाड़ापीर स्थित बैंक जाती थीं। 

इस दौरान वह अक्सर घर और आपस की बात भी करती थीं। इस दौरान उनसे अच्छे संबंध हो गये थे और दोनों लोग एक-दूसरे के प्रति आकर्षित थे। पुलिस को बताई कहानी के अनुसार हत्यारे टैंपो चालक अनुराग का कहना था कि हत्या से करीब एक माह पूर्व रूपा ने बताया कि पति की बीमारी के कारण वह अपनी अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही हैं। अगर वह साथ दे तो पति की दुर्घटना दिखाकर उन्हें रास्ते से हटा सकती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर नीरज की हत्या की योजना बनाई। अनुराग ने बताया कि रूपा ने इसके लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया था। 

उन्होंने 10 हजार रुपये एडवांस दिये थे। ढाई लाख रुपये घटना वाले दिन और शेष रकम 15 दिन बाद देने को कहा था। उसे पैसे की जरूरत थी, लालच में आकर योजना के मुताबिक 13 जुलाई 2019 को पीलीभीत गया और वहां से एक लोहे की मूसली, एक काले रंग का कैप, मेडिकल माॅस्क और एक काला बैग खरीद कर लाया। रूपा से बात होने के बाद 24 जुलाई 2019 को रात 10 बजे घर में दाखिल हुआ। उस समय रूपा रसोई में खाना बना रही थी। बताया कि पति अन्दर खाना खा रहे हैं। वह कमरे में घुसा उस समय नीरज सत्संगी बेड पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसने नीरज सत्संगी के सिर पर लोहे की मूसली से 2-3 वार किये, जिससे वह नीचे गिर गये। 

इसके बाद रूपा ने शोर मचा दिया। उसे शोर मचाने से रोका, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर गुस्से में आकर उसी मूसली से रूपा के सिर व माथे पर ताबड़तोड़ वार कर कमरे में गिरा दिया। शोर-शराबा होने पर मकान के बाहर काफी भीड़ लग गई थी। इसके बाद वह मूसली वहीं छोड़कर छत के रास्ते भाग गया। भागते समय गली में गिरने से उसके काफी चोट लगी थीं। इसके बावजूद पुराने रोडवेज से बस पकड़कर दिल्ली पहुंचा और गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अपना इलाज कराया था।

एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि मुल्जिम का वृद्ध दंपति जोकि अकेले रहते थे, उनके यहां आना-जाना था, अनुराग ने उनकी नृशंस तरीके से पैसों के लिए हत्या की और फरार हो गया। दोषी द्वारा किया घृणित अपराध समाज के लिए कलंक है। अभियोजन ने न्यायालय से मृत्युदंड की याचना की थी। हालांकि अदालत ने मुल्जिम को आजीवन कारावास व भारी जुर्माने की सजा देकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिया है।

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