रायबरेली: एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 15 वर्ष की कैद, तीन लाख का अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने डलमऊ थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अभिषेक सिन्हा ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष कीओर से पैरवी करनेवाले विशेष लोक अभियोजक आरपी तिवारी के अनुसार मामले की रिपोर्ट डलमऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसम्बर 2021 की सुबह चेकिंग के दौरान एक ट्रक से एक क्विंटल 40 किग्रा गाँजा के साथ हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला जंगराम निवासी चालक राम कुमार को पकड़ा गया।

पुलिस ने विवेचना के बाद राम कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।कोर्ट ने मामले में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला जंगराम निवासी राम कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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