सुल्तानपुर में किशोरी के अपहरणकर्ता को 5 साल की कैद: विवाहिता को जलाकर मारने वाले जेठ को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया भारी भरकम जुर्माना 

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Published By Anjali Singh
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सुलतानपुर, अमृत विचारः संग्रामपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण करने के मामले में दोषी राहुल शुक्ल को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया। विशेष लोक अभियोजक सी.एल. दूबे ने बताया कि 8 दिसंबर 2020 को पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी कि आरोपी राहुल ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, लेकिन 25 जनवरी 2021 को आरोपी ने दोबारा उसका अपहरण कर लिया।

मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर गवाहों और साक्ष्यों को परखते हुए कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। इसी दौरान, संग्रामपुर थानाक्षेत्र के ही एक अन्य प्रकरण में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विजय विश्वकर्मा को भी अदालत ने दोषी ठहराकर जेल भेज दिया है। उसे जेल से तलब कर आगामी 24 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

विवाहिता को जलाकर मारने वाले जेठ को उम्रकैद  

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नयानगर पांचोपीरन में बहू को जलाकर मार देने के चर्चित मामले में शनिवार को अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 22 मार्च 2018 की है। घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में शमशेर खान ने अपनी पत्नी सन्नो बानो, भतीजी गुलफ्सा बानो और बहन बिब्बो के साथ मिलकर अपनी बहू शहनाज बानो पर मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी शहनाज को लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 

कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना 

अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने शहनाज का बयान भी दर्ज हुआ था। इस घटना की तहरीर मृतका की मां हकीमुलनिशा पत्नी मोहम्मद तौफीक, निवासी कैथोली गनेशपुर, थाना गोसाईगंज ने दर्ज कराई थी। मृतका का पति बसिलसिले रोज़ी मुंबई में रहता था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी वेद प्रकाश व पवन कुमार दूबे ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने जेठ शमशेर खान सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने आरोपी जेठ शमशेर खान को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया। 

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