रायबरेली में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
रायबरेली। कोर्ट ने मिलएरिया थाना क्षेत्र में करीब सात साल पहले महिला से हुए दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या सात के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर थाना मिलएरिया में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई 2019 को पीड़िता इलाज के लिए रायबरेली स्थित एक नर्सिंग होम आई थी।
इसी दौरान पिता द्वारा कचहरी बुलाने की बात बताकर पीड़िता को देवानंदपुर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया व उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने मिलएरिया थाना क्षेत्र के सिद्धौना निवासी सलमान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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