बलरामपुर: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद
बलरामपुर, अमृत विचार। नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश सैनी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बलरामपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 6 दिसंबर 2018 का है, जब वादी ने थाना कोतवाली उतरौला में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ गांव गालिबपुर निवासी मुकेश सैनी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 आईपीसी व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय की निगरानी में मॉनीटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा व थाना उतरौला पुलिस टीम ने मामले की प्रभावी पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
