सुल्तानपुर: किशोरी का अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Anjali Singh
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सुलतानपुर, अमृत विचारः किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी  विजय विश्वकर्मा को अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में 10 साल के कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है जिसकी सम्पूर्ण रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने एक मई 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक स्थानीय थाने का रहने वाला आरोपी विजय विश्वकर्मा उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहलाकर बुलाया और अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। 

मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने केस की पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को उसकी करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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