रायबरेली : दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार रुपए अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

रायबरेली। कोर्ट ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र में करीब 12 साल पहले अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 55 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना ऊंचाहार में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2003 की दोपहर वादी की 13 वर्षीया बेटी (पीड़िता) शौच के लिए गई थी। वापस नहीं आई।लोगों ने पीड़िता को उज्ज्वल के साथ देखने की बात बताई।

विवेचना के बाद पुलिस ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी उज्ज्वल उर्फ विजय प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम मे राजस्थान का लाल, परिजनों में खुशी की लहर; IPL 2026 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं युवा क्रिकेटर
कानपुर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह,'लू को हल्के में लेना खतरनाक, दोपहर में खेतों में काम से बचें'
देश का सबसे गर्म शहर यूपी का बांदा, तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस; गर्मी से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं
Bareilly News: किला में दो दिन से बिजली गुल...बदायूं रोड की इन कॉलोनियों में जागकर काटी रात, सुबह चले जेनरेटर
लखनऊ में बड़े मंगल पर कचरे का होगा प्रॉपर समाधान, 370 पंजीकृत भंडारों को बनाया 'जीरो वेस्ट', सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संदेश