रायबरेली : दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार रुपए अर्थदंड

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Published By Deepak Mishra
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रायबरेली। कोर्ट ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र में करीब 12 साल पहले अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 55 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना ऊंचाहार में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2003 की दोपहर वादी की 13 वर्षीया बेटी (पीड़िता) शौच के लिए गई थी। वापस नहीं आई।लोगों ने पीड़िता को उज्ज्वल के साथ देखने की बात बताई।

विवेचना के बाद पुलिस ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी उज्ज्वल उर्फ विजय प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।

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