सुलतानपुर : गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस की पकड़ से दूर एटीएस का आरोपी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर एसपी व एटीएस यूनिट को गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

सुलतानपुर, अमृत विचार। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छिपाकर रह रहे आरोपी मान सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत से गिरफ्तारी वारंट के बावज़ूद पुलिस की पकड़ से दूर है। कोर्ट ने आरोपी मान सिंह उर्फ विक्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। आरोपी के लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने एसपी सुलतानपुर और यूपी एटीएस यूनिट को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि पंजाब के फजिलका निवासी मान सिंह उर्फ विक्की को यूपी एटीएस ने 24 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और निर्वाचन पत्र बनवाकर खुद को सुलतानपुर निवासी दर्शाया था।

इसी पहचान के आधार पर उसने बैंक खाते खोले और पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। वह कादीपुर थाना क्षेत्र के सुरापुर तव्वकलपुर नगरा में किराए पर रह रहा था।एटीएस की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और अदालत ने 23 अप्रैल 2025 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे।

बाद में कोर्ट ने उसे मुचलके पर रिहा करते हुए 15 दिन में जमानतदार पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन आरोपी तब से फरार है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी है, ताकि यह जांच हो सके कि बचाव पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन उचित था या नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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