Bareilly: 18 बीघा में बसाई जा अवैध कॉलोनी पर चला BDA का बुलडोजर
बरेली, अमृत विचार। बरेली विकास प्राधिकरण के तमाम प्रयासों के बाद भी अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। मंगलवार को सीबीगंज में 18 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसे बीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
बीडीए के सहायक अभियंता धर्मवीर ने बताया कि किस्मत अली और साबिर अली गांव बंडिया में लगभग 18 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिह्नांकन, सड़क व बाउन्ड्रीवाल समेत अन्य कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कार्य करा रहे थे, जिसे नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया है।
बताया कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण व प्लाटिंग करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। ऐसा करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
