रामपुर : आपत्तिजनक टिप्पणी करने में सपा नेता आजम बरी
शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया फैसला
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता अमर सिंह और उनके परिजनों पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार दोपहर बाद आजम खां कोर्ट में पेश हुए। जहां कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे दिन पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि आखिरी समय पर वह कोर्ट नहीं पहुंचे।वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए।बार अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
लखनऊ के गोमती नगर थाने में सपा नेता अमर सिंह ने 17 अक्टूबर 2018 में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आजम खां ने जौहर विवि में मुझे मेरी दो बेटियों सहित पूरे परिवार पर आपत्ति जनकटिप्पणी करते हुए बहू बेटियों को तेजाब से जलाने की धमकी दी थी।जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 500, 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला रामपुर से जुड़ा होने के केस को अजीमनगर थाने में ट्रांसर्फर कर दिया गया था। जिसकी पुलिस ने विवेचना के करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही है। शुक्रवार दोपहर के बाद आजम खां कोर्ट में पेश हुए। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा।
