ICICI Bank को लगा तगड़ा झटका, मिला 238 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस
नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक को आयकर विभाग ने कथित रूप से कम जीएसटी भुगतान को लेकर 238 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत संबंधित प्राधिकरण से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 237,90,04,448 रुपये की जीएसटी मांग की गई है। इसमें 216,27,31,316 रुपये कर और 21,62,73,132 रुपये जुर्माने के रूप में शामिल हैं। इसमें ब्याज भी शामिल है।
बैंक ने कहा कि वह पहले भी ऐसे ही मामलों में जारी आदेशों और कारण बताओ नोटिस पर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि, इस मामले में राशि अधिक होने के कारण इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि वह तय समय सीमा के भीतर रिट याचिका या अपील के जरिए इस आदेश को चुनौती देगा।
