अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुनवाई पूरी, शुक्रवार को फैसला
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय आपत्तिजनक ट्वीट मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किए जाने संबंधी याचिकाओं पर शुक्रवार को आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त …
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय आपत्तिजनक ट्वीट मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किए जाने संबंधी याचिकाओं पर शुक्रवार को आदेश जारी करेगा।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने दोनों मामलों में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “हम कल इस पर अपना आदेश जारी करेंगे।”
कुणाल कामरा पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अदालत और उसके जजों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जबकि कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा ने इलस्ट्रेशन के जरिये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कथित साठगांठ को प्रदर्शित करते हुए आपतिजनक ट्वीट किए थे।
