बाराबंकी: निकाह के 62 दिन बाद शौहर ने दिया तीन तलाक, पीड़िता ने दर्ज कराई ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट 

Amrit Vichar Network
Edited By Anjali Singh
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बाराबंकी, अमृत विचार। निकाह के बाद महज 62 दिन टिका रिश्ता टूट गया। दहेज को लेकर ससुराल में प्रताड़ित की जा रही विवाहिता को परिवार की सहमति के बाद पति ने यह कहकर कि चार शादियों की इजाजत है, तीन तलाक दे दिया। आहत पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

तीन तलाक का यह मामला जैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे का है। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र में उत्तर टोला बंकी में रहने वाले मोहम्मद शरीफ की पुत्री फातिमा खान की शादी जैदपुर कस्बा में नानपजान मोहल्ला वासी मोहम्मद फैज से 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। फातिमा ने पुलिस को बताया कि शादी के एक माह बाद पति, सास फरीदा और ससुर मो. शकील ने मिलकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 

आरोप है कि उसे कमरे में बंद रखा जाता, मारपीट की जाती और खाना-पानी तक बंद कर दिया जाता था। पीड़िता ने बताया कि जब इसकी शिकायत उसने अपने मायके पक्ष से की तो समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज को लेकर धमकी देते हुए दूसरी शादी करने और कानून न मानने की बात कही। 

तहरीर में बताया गया कि 29 दिसंबर 2025 को जैदपुर बुलाकर पति ने माता-पिता की मौजूदगी में, सास और ससुर की सहमति से तीन तलाक दे दिया। उस समय शादी कराने वाले मंझिया और उनके परिजन भी मौके पर मौजूद थे। पीड़िता का कहना है कि तीन तलाक पूरी तरह गैरकानूनी होने के बावजूद आरोपियों को कानून का कोई भय नहीं है।

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