हल्द्वानी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत
हल्द्वानी, अमृत विचार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। बीते कई दिनों से चर्चा में रहे इस मामले को लेकर हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड में लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। मंगलवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ज्योति अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि ज्योति अधिकारी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि मामले को लेकर अनजाने में हुई चूक को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में ज्योति अधिकारी की ओर से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा, जिससे अदालत की गरिमा या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद CJM न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्योति अधिकारी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। वहीं, इस मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं।
