यूपी में एकमुश्त वाहन कर व्यवस्था लागू, बार-बार टैक्स जमा करने से मिलेगी राहत
अमेठी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त वाहन कर प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए एक बार कर जमा करने पर बार-बार टैक्स भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। योजना की जानकारी देने के लिए 20 और 21 फरवरी को अमेठी परिवहन कार्यालय में दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रदेश में वाहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य कर भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1997 की धारा 4(1)(क) एवं धारा 4(2) में संशोधन के बाद यह व्यवस्था प्रभावी हुई है। पहले से पंजीकृत वाहनों के एकमुश्त कर की गणना में पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, हालांकि यह छूट निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही मान्य होगी।
उन्होंने बताया कि परिवहन मेले में एकमुश्त कर भुगतान, पंजीकरण, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सेवाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर परिवहन मेले में पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं और नई व्यवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
