Bareilly: KFC को लगा झटका...पैकेजिंग चार्ज वसूलने के मामले में लगा भारी जुर्माना
विधि संवाददाता, बरेली। खाद्य सामग्री मंगाने पर ग्राहक से पैकेजिंग चार्ज 37 रुपये वसूलना केएफसी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक माॅल स्थित केएफसी को दो मामलों में 45 दिनों के भीतर 37-37 रुपये पैकिंग चार्ज व क्षतिपूर्ति राशि 25-25 हजार के साथ ही खर्चा मुकदमा 10-10 हजार रुपये भी उपभोक्ता को दिये जाने का आदेश दिया है।
पुराना शहर जगतपुर निवासी शमा परवीन ने अधिवक्ता मोहम्मद इस्लाम के जरिये आयोग के समक्ष 11 जून 2024 को वाद पेश कर बताया कि 15 फरवरी 2023 व 2 अगस्त 2023 को जोमैटो एन्ड्राइड के माध्यम से केएफसी रेस्टोरेंट से खाद्य सामग्री का ऑर्डर किया। केएफसी ने बिल में पैकेजिंग चार्ज 37 रुपये अतिरिक्त जोड़ लिये, जबकि एप के माध्यम से खाना आर्डर करने का तात्पर्य यह है कि खाना परिवादी को खाने योग्य स्थिति में पैक और वितरित किया जायेगा। केएफसी ने पैकेजिंग चार्ज वसूल कर उपभोक्ता की सेवा में कमी की।
