Uttrakhand: सड़क हादसा मामले में बीमा कंपनी को ₹20.49 लाख हर्जाने का आदेश

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Published By Monis Khan
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रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मीना देऊपा ने वर्ष 2022 में सड़क हादसे में हुई एक बुजुर्ग की मौत के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 20.49 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। बाजपुर निवासी 65 वर्षीय लीलाधर पंतोला की स्कूटी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

मृतक की पत्नी उमा पंतोला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई। न्यायालय ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर हर्जाने की राशि 6 प्रतिशत ब्याज दर के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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