Bareilly: बवाल में मौलाना तौकीर रजा समेत दो की जमानत अर्जियां खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

विधि संवाददाता, बरेली। 26 सितंबर 2025 को जुमे के दिन शहर में उपद्रव कराने के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज कर दी। इसके अलावा एक अन्य आरोपी रिहान की भी अर्जी खारिज हुई।

सरकारी वकील महेश यादव ने बताया कि 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद प्रकरण में मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को उकसाकर इस्लामिया ग्राउंड में बुलाया था। कोतवाली थाना क्षेत्र में हजारों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की शुरू कर दी और इस्लामियां ग्राउंड जाने की कोशिश की।

 पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। भीड़ में शामिल लोगो ने पेट्रोल बम और फायरिंग की थी। वाहनों में तोड़फोड़ की गयी। पुलिस का वायरलैस व गन भी लूट लिया था।

 

संबंधित समाचार