कानपुर : वृद्धावस्था पेंशन में जन्मतिथि के लिये अब सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं
कानपुर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आयु प्रमाण को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब आवेदकों की आयु निर्धारण के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर ने शुक्रवार को बताया कि निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
इसके तहत आवेदन के समय आयु प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार आवेदक को आयु प्रमाण के लिए परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को आगे भेजेंगे, जिनमें आवश्यक अभिलेख संलग्न होंगे।
साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर भी भुगतान से पूर्व प्रतीक्षा सूची के आवेदनों की पुनः जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध पाए जाते हैं, तो आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा उसे आवेदक को वापस कर आवश्यक अभिलेखों के साथ पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे।
