नवीन आर्या हत्याकांड:तीन दोषियों को जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

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Published By Monis Khan
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नैनीताल,अमृत विचार। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने भवाली क्षेत्र में दिसंबर 2021 में हुई नवीन चन्द्र आर्या हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए तीनों मुख्य अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मोहित कुमार आर्या, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्या को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, घटना 20-21 दिसंबर 2021 की रात तिरछाखेत मार्ग स्थित नैनीबैंड के पास हुई थी। मृतक के भाई राजेन्द्र प्रसाद ने थाना भवाली में तहरीर देकर आपसी रंजिश के चलते मोहित और उसके साथियों पर संदेह जताया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 दिसंबर को ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राम सिंह रौतेला ने पैरवी की और 13 गवाह अदालत में पेश किए। इनमें सबसे अहम गवाही मोहित के रिश्तेदार राहुल आर्या की रही। राहुल ने बताया कि घटना की रात करीब डेढ़ बजे तीनों आरोपी उसके घर पहुंचे थे और उनके कपड़ों व जूतों पर खून के धब्बे थे। उसने यह भी कहा कि आरोपी आकाश ने उसे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया था, जिसमें तीन लोग एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि आरोपियों के कपड़ों पर लगा खून घटनास्थल से बरामद खून से मेल खाता है। हालांकि अदालत ने पुलिस की बरामदगी प्रक्रिया में कुछ खामियां भी पाईं। साक्ष्यों और विशेषकर राहुल आर्या की गवाही, घटना के बाद आरोपियों के आचरण और एफएसएल रिपोर्ट को आधार मानते हुए अदालत ने तीनों अभियुक्तों को नवीन चन्द्र आर्या की हत्या के मामले मे आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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