अगले साल से जनवरी से दिसंबर होगा चयन वर्ष, कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली का शासनादेश
1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए चयन वर्ष की परिभाषा बदल दी है। अब चयन वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा, जबकि पहले यह 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित था। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने मंगलवार को नई नियमावली जारी कर दी।
प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा जारी “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली-2026” के अनुसार नया चयन वर्ष 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने से पहले 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि को संक्रमण काल माना जाएगा। इस दौरान पुरानी नियमावली ही प्रभावी रहेगी। इस बदलाव से भर्ती कैलेंडर को वित्तीय और शैक्षणिक सत्र के साथ बेहतर तालमेल मिलने की उम्मीद है। साथ ही चयन प्रक्रिया में स्पष्टता और समयबद्धता भी बढ़ेगी।
चल रही भर्तियों पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नियमावली का असर पहले से जारी भर्ती प्रक्रियाओं पर नहीं पड़ेगा। जिन पदों के लिए चयन हो चुका है, वे यथावत रहेंगे। जिन भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, वे पुराने नियमों के तहत पूरी होंगी। जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, वे उसी के अनुसार संचालित होंगे।
