UP पंचायत चुनाव : प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- चुनाव आयोग बताए कब होंगे इलेक्शन?

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से किए तीखे सवाल

अधिवक्ता ओमप्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे।

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधावार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर तीखे सवाल उठाए हैं।

अधिवक्ता ओमप्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष हुई। 

 

खबर अपडेट हो रही है...

संबंधित समाचार