खाद्य कारोबारियों को राहत: फर्जी फूड सेफ्टी अधिकारियों पर सख्ती, अब बिना आईडी कार्ड नहीं होगा निरीक्षण या कार्रवाई
वाराणसी, अमृत विचार। खाद्य कारोबारियों के उत्पीड़न और अवैध वसूली के लिए फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर घूमने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विभागीय पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के बिना किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
बिना आईडी निरीक्षण नहीं मान्य
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशों के मुताबिक, निरीक्षण, सैंपलिंग और खाद्य प्रवर्तन से जुड़ी सभी कार्रवाइयों के दौरान अधिकारियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति खुद को विभाग का अधिकारी बताकर किसी प्रतिष्ठान पर पहुंचता है और पहचान पत्र नहीं दिखा पाता, तो उसे अधिकृत अधिकारी नहीं माना जाएगा।
व्यापारियों को दी गई जानकारी
वाराणसी के सिगरा स्थित एक मैरिज प्वाइंट में आयोजित खाद्य व्यापार मंडल की बैठक में अध्यक्ष गौरव राठी ने व्यापारियों को इस आदेश की जानकारी दी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की कि बिना विभागीय पहचान पत्र दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को सहयोग न करें। उन्होंने इस फैसले को व्यापारियों के हित में बताते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त और विभाग का आभार जताया।
होटल और दुकानों पर होगा पालन
विभाग ने बताया कि सभी राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, किराना स्टोर या अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान अधिकारी को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। इससे असली और फर्जी अधिकारियों के बीच अंतर स्पष्ट हो सकेगा और विभागीय कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी।
शिकायत के लिए जारी नंबर
फर्जी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग ने शिकायत व्यवस्था भी बनाई है। ऐसे मामलों की सूचना संबंधित जिलाधिकारी को देने के साथ ही विभाग के व्हाट्सएप नंबर 9793429747 और ई-मेल [email protected] पर भी भेजी जा सकती है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से फर्जी निरीक्षण और अवैध वसूली की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
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