PM Fasal Bima Yojana 2026: 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज की स्टेप वाइज डिटेल

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Published By Muskan Dixit
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देशभर में 1 से 31 जुलाई तक मनाया जा रहा है 'फसल बीमा माह', प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच

अमृत विचार डेस्क लखनऊ: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। चूंकि खेती काफी हद तक मौसम और वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए अधिक बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा या कीट प्रकोप जैसी परिस्थितियों में फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में फसल बीमा किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करता है।

इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे देश में 'फसल बीमा माह' मना रही है। इस अभियान का मकसद अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करना और उनका बीमा सुनिश्चित करना है। सरकार किसानों से समय रहते अपनी फसल का बीमा कराने की अपील कर रही है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा या अधिसूचित जोखिम की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।

ऑनलाइन आवेदन कहां करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा आधिकारिक पोर्टल https://www.pmfby.gov.in/, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक शाखा अथवा अन्य अधिकृत माध्यमों के जरिए करा सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया है, जिससे पात्र किसान घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।

फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—

  • आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र

  • बैंक पासबुक

  • बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड

  • मोबाइल नंबर

  • भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी, पट्टा आदि)

  • बोई गई फसल का विवरण

  • पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)

  • किरायेदार किसान होने पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और Farmer Corner में Enroll Now विकल्प चुनें।

स्टेप 2: पहली बार आवेदन करने वाले किसान राज्य, योजना, सीजन और वर्ष का चयन करें। इसके बाद मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित करें और व्यक्तिगत जानकारी, पता, पहचान पत्र तथा बैंक विवरण भरकर नया पंजीकरण करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें। कुछ राज्यों, जैसे कर्नाटक और गुजरात, में आवेदन संबंधित राज्य के अलग पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

स्टेप 4: फसल, भूमि, बैंक और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद दर्ज की गई जानकारी की जांच करें।

स्टेप 5: योजना के अनुसार देय प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें। आवेदन सफल होने पर रसीद और आवेदन संख्या सुरक्षित रख लें।

आवेदन के बाद क्या करें?

बीमा आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें और समय-समय पर पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें। यदि फसल को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप या अन्य अधिसूचित कारणों से नुकसान होता है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाइन 14447 पर इसकी सूचना अवश्य दें।

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