महराजगंज प्रधान पति हत्याकांड: आरोपी हासिम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 10 अगस्त को अगली सुनवाई
सुलतानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थाना क्षेत्र के महराजगंज की प्रधान नफीसा बानो के पति मैनुद्दीन की हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मुकदमे के आरोपी हासिम के बार-बार बुलाने पर भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट सख्त हो गई है।
एडीजे प्रथम संध्या चौधरी का सख्त आदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे प्रथम) संध्या चौधरी ने आरोपी हासिम की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने जानकारी दी कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला करीब छह साल पुराना है। 17 जून 2020 को महराजगंज की प्रधान नफीसा बानो के पति मैनुद्दीन की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक मैनुद्दीन के पिता मो. रमजान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
ये हैं मामले के नामजद आरोपी
इस हत्याकांड में गांव के ही इकबाल उर्फ बालू, खुर्शीद आलम, गुलाम असगरी, बेलाल अहमद उर्फ बिलाल अहमद, शकील अहमद, एकलाख अहमद, जाकिर हुसैन, रितेश राणा, रोहित तिवारी और हासिम समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
