Sambhal News : पूर्व DIOS श्यामा कुमार को हाईकोर्ट से राहत, 53.80 लाख की वसूली और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
संभल के पूर्व डीआईओएस श्यामा कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने 53.80 लाख रुपये की वसूली और विभागीय कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत में सेवानिवृत्ति के बाद बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति कार्रवाई शुरू किए जाने का मुद्दा उठाया गया।
संभल, अमृत विचार: जनपद के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक श्यामा कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ 53.80 लाख रुपये की वसूली और दंडात्मक कार्रवाई के लिए जारी शासनादेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
श्यामा कुमार पर सम्भल में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान अधिक वेतन भुगतान से संबंधित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने 20 मार्च 2026 को 53 लाख 80 हजार रुपये की वसूली और विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी तथा जिलाधिकारी संभल की ओर से भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
शासन के आदेश को चुनौती देते हुए श्याम कुमार ने अपने अधिवक्ता जयंत प्रकाश सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि श्याम कुमार 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 20 मार्च 2026 का आदेश जारी करने से पहले क्या राज्यपाल से आवश्यक पूर्व अनुमति ली गई थी। अधिवक्ता के अनुसार राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अनुमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को वेतन विसंगति से संबंधित मानते हुए 20 मार्च 2026 के शासनादेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
