हल्द्वानी: भर्ती के नये नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा नर्सिंग स्टाफ
अमृत विचार, हल्द्वानी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में निकली स्टाफ नर्सों की भर्ती के नये नियमों के खिलाफ नर्सिंग प्रशिक्षु हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 1238 पदों पर आई भर्ती में फार्म 16 और निजी अस्पताल में एक वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से नर्सिंग प्रशिक्षु नाखुश हैं। उनका कहना है कि भर्ती में तय …
अमृत विचार, हल्द्वानी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में निकली स्टाफ नर्सों की भर्ती के नये नियमों के खिलाफ नर्सिंग प्रशिक्षु हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 1238 पदों पर आई भर्ती में फार्म 16 और निजी अस्पताल में एक वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से नर्सिंग प्रशिक्षु नाखुश हैं।
उनका कहना है कि भर्ती में तय किए गए मानक उनके खिलाफ हैं, इनसे वरिष्ठ और अनुभवी प्रशिक्षुओं को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। एलाइंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने इस भर्ती के नियमों में संशोधन करने के लिए हाई कोर्ट में सर्विस रिट दायर की है।
फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू ने बताया कि उन्होंने भर्ती के नये नियमों के खिलाफ कोर्ट में एक हफ्ते पहले रिट दायर कर दी है। लिखित परीक्षा होने से पुराने और अनुभवी साथी नये प्रशिक्षुओं के मुकाबले कम अंक ही हासिल कर पाएंगे। वहीं प्रदेश में 30 बेड वाला निजी अस्पताल भी कुछ ही जिलों में है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले प्रशिक्षुओं को नुकसान होगा।
इसी के साथ एक ही पद के लिए डिग्री व डिप्लोमा कोर्स मांगे गए हैं। बताया कि कुछ प्रशिक्षु भी अलग से रिट दायर करने की तैयारी में हैं, उनके मुताबिक एससी, एसटी और महिला सीटों का आवंटन रोस्टर में तय प्रतिशत के हिसाब से नहीं हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ता गणेश कांडपाल कोर्ट में शुक्रवार को अपना पक्ष रखेंगे।
