Rape Case : कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
बलरामपुर, अमृत विचार : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 21 दिसंबर 2022 को तुलसीपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 26 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी थी। शिकायत के आधार पर थाना तुलसीपुर में मुहम्मद शाहिद निवासी ग्राम दयालीपुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र तथा थाना तुलसीपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इसके आधार पर एएसजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू न्यायालय, बलरामपुर ने अभियुक्त मुहम्मद शाहिद को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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